Wednesday 16 November 2016

मुख्यमंत्री राजश्री योजना- एक कदम बालिका स्वास्थ्य व् शिक्षा की और

                         राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के तहत राज्य की बालिकाओ के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने तथा स्वास्थ्य व् शेक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना 01 जून 2016 से लागु की गयी, जिसमे 31 मई 2016 की मध्य रात्रि के बाद सरकारी व् पंजीकृत निजी संस्थानों में जन्मी बालिकाये पात्र होगी.

                    योजना के तहत प्रथम व् द्वितीय क़िस्त चिकित्सा व् स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जायेगी. पहली क़िस्त बालिका के सरकारी या पंजीकृत निजी संस्थान में जीवित जन्म पे माता-पिता/अभिभावक को देय होगी, तथा द्वितीय क़िस्त बालिका की उम्र 1 साल होने पे तथा उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर बालिका के प्रथम जन्मदिवस पे बालिका के माता-पिता/अभिभावक को दिया जायेगा.


पात्रता - 
   1)  ऐसी बालिकाये जिनका जन्म 31 मई 2016 की मध्य-रात्रि के बाद राज्य के सरकारी या पंजीकृत निजी संस्थान में हुआ. प्रथम क़िस्त के लिए माता  या पिता के आधार या भामाशाह कार्ड अनिवार्य नहीं है पर द्वितीय क़िस्त के भुगतान के समय माता या पिता के आधार अथवा भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि अनिवार्ये है.
   2) योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसुताओ के लिए देय है. ऐसी प्रसुताओ जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एव जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, वो बालिका के जीवित-जन्म प्रमाण पात्र प्रस्तुत करने पे इस योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय संस्थान से ले सकते है. राज्य की बाहर की प्रसुताओ को यह लाभ देय नहीं होगा. 
   3) प्रथम व् द्वितीय लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओ को देय होगा. तीसरी व् उसकी बाद की किस्तों का लाभ एक परिवार से अधिकतम दो जीवित संतान तक ही मान्य होगा. इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्व-घोषित पत्र देना अनिवार्य होगा.
   4) यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किस्तों का लाभ दिया जा चूका हो तो ऐसे माता-पिता की जीवित संतानों से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के एक और बालिका जन्म लेती है तो वो बालिका सभी किस्तों की पात्र होगी. तीसरी व् बाद की किस्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा.
   5) प्रथम क़िस्त से लाभान्वित बालिकाओ को समेकित बाल-विकास सेवाओ के माध्यम से आंगनवाडी केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा.
   6) द्वितीय व् तृतीय क़िस्त का भुगतान तभी होगा जब बालिका को प्रथम क़िस्त प्राप्त हुई हो.
   7) तृतीय व् बाद की किस्तों के लिए ऐसी बालिकाये पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओ में प्रत्येक चरण में 
         ( कक्षा 1, 6, 10 व् 12) शिक्षारत है/रही हो.
   8) योजना की अगली क़िस्त पूर्व की सभी क़िस्त/किस्तों को प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी.

  

प्राप्त लाभ -

पहली क़िस्त- 
            2,500 रूपये की, सरकारी या पंजीकृत निजी संस्थान में प्रसव होने पे, यह लाभ जननी सुरक्षा योजना से प्राप्त लाभ से अलग देय होगा.

दूसरी क़िस्त- 
            2,500 रूपये की बालिका के नाम से, बालिका के एक साल पुरे होने, व् उम्र के अनुसार पूर्ण टीकाकरण होने पे.

तीसरी क़िस्त - 
           4,000 रूपये की बालिका के नाम से, बालिका के किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पे.

चोथी क़िस्त- 
           5,000 रूपये की बालिका के नाम से, बालिका के किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पे.

पांचवी क़िस्त- 
         11,000 रूपये की बालिका के नाम से, बालिका के किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पे.

छठी क़िस्त- 
         25,000 रूपये की बालिका के नाम से, बालिका के किसी राजकीय विद्यालय से कक्षा 12 पास करने पे.

    आशा है माननीय मुख्यमंत्री महोदया की यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य में बालिका स्वास्थ्य व् शिक्षा में संख्या के साथ साथ गुणवता में भी इजाफा करेगी. 



जय जय राजस्थान 

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